स्वाति मलिवाल ने थप्पड़, लात से मरने पर पुलिस मे कराया केस दर्ज, जानिए पूरी जानकारी
क्या हुआ था स्वाति मलिवाल के साथ: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीएम बिभव कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 509, 323 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. स्वाति मालीवाल ने आज ही पुलिस को अपनी लिखित शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि बिभव ने मुझे थप्पड़ मारा और लात भी मारी. उसने मेरी बॉडी पर हमला किया. मेरे साथ बदसलूकी की गई। इस पर एक्शन ले।
दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो जल्द ही एक्स अस्पताल में मेडिकल करवाने के लिए जाएंगी. बता दें कि 13 मई को दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल सिविल लाइंस स्थित सीएम अरविंद केजरीवाल के घर मिलने के लिए पहुंची थी. वो सीएम हाउस की लॉबी में वेट कर रही थी. तभी सीएम के पीएम बिभव कुमार वहां पहुंच गए. उन्होंने स्वाति पर लात, घूसों से हमला कर दिया. इस दौरान उसने राज्यसभा सांसद के पेट में भी मारा.

स्वाति मालीवाल का सोशल मीडिया पर बयान: स्वाति मालीवाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि मेरे साथ जो हुआ, वो बहुत बुरा था. मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है. मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी. पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं. जिन लोगों ने प्रार्थना की, उनका धन्यवाद करती हूं. जिन लोगों ने Character Assassination करने की कोशिश की, और ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही हैं, भगवान उन्हें भी खुश रखे. उन्होंने कहा कि देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल ज़रूरी नहीं है, देश के मुद्दे ज़रूरी हैं. बीजेपी वालों से ख़ास गुज़ारिश है कि इस घटना पर राजनीति न करें.
Swati Maliwal Case: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई अभद्रता मामले में दिल्ली पुलिस की टीम उनके आवास पर पहुंची थी. दिल्ली पुलिस की टीम आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के घर से निकल गई. चार घंटे से भी जयादा समय रुकने के बाद पुलिस की टीम उनके आवास से निकली. स्वाति मालीवाल ने अपना बयान दर्ज करा दिया है. दिल्ली पुलिस के अफसर दोपहर 1 बजकर 50 मिनट पर यहां आए थे. स्वाति मालीवाल के फ्लैट की टावर के बाहर सीआरपीएफ के 4-5 जवानों को तैनात किया गया था.
कौन है स्वाति मालीवाल
स्वाति ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में जुलाई 2015 में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया। उस वक्त वह आम आदमी पार्टी की नेता थीं। इस पद पर उनके कार्यकाल को जुलाई 2018 में और तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया था। वह "महिलाओं के लिए आयुक्त" की भूमिका निभाने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं।
2018 में युवा लड़कियों पर भयानक हमलों की कुछ घटनाओं के बाद वह 10 दिनों की भूख हड़ताल पर चली गई जो 13 अप्रैल से शुरू हुई थी। उनकी कई मांगें थीं, जिनमें 12 साल से कम उम्र के बच्चों से बलात्कार करने वाले व्यक्तियों के लिए मृत्युदंड की आवश्यकता वाले अध्यादेश को पारित करना, संयुक्त राष्ट्र के मानकों के तहत पुलिस की भर्ती करना, और पुलिस की जवाबदेही की मांग करना शामिल था। स्वाति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र प्रकाशित किया। उनकी हड़ताल 16 और 8 साल की लड़कियों के दो कथित बलात्कारों के विरोध में कई विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई थी।
आईपीसी-354: कानून की इस धारा के तहत कोई भी पुरुष किसी महिला पर हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है या उसे निर्वस्त्र करने के इरादे से ऐसे कृत्य के लिए उकसाता है तब इस धारा का प्रयोग किया जाता है. इसके तहत तीन से सात साल की जेल का प्रावधान है.
आईपीसी 509: कानून की इस धारा के तहत अपमान करने के इरादे से गलत शब्द का प्रयोग करना या गलत इशारा करने के लिए कार्रवाई की जाती है. इसमें तीन साल तक की सजा का प्रावधान है.
आईपीसी धारा 506: कानून की इस धारा के तहत आपराधिक धमकी देने के लिए कार्रवाई होती है, जिसके तहत दो साल तक की सजा का प्रावधान है.
आईपीसी 323: कानून की इस धारा के तहत मारपीट करने के लिए कार्रवाई की जाती है, जिसके तहत एक साल तक की सजा का प्रावधान है.
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