Arvind Kejriwal News: केजरीवाल को रिहाई नही, मिली सिर्फ जमानत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है, जिससे उन्हें राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके जेल से बाहर आने की अनुमति दी है हालांकि, उनकी जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं।
जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन खास रहा। उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत मिली है। साथ ही कहा है कि जबतक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक उन्हें जमानत दी जाती है। जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स पर सत्यमेव जयते लिखा। AAP के नेताओं की प्रतिक्रिया भी आई है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal Bail) को अंतरिम जमानत मिल गई है. CM केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी थी. इस मामले को कोर्ट ने बड़ी बेंच के पास भेजा है. हालांकि, इसके बावजूद CM केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. क्योंकि उन्हें ED मामले में जमानत मिली है. अब भी वो CBI की हिरासत में हैं.
22 मार्च 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति का एलान किया गया. तब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे- मनीष सिसोदिया. उन्होंने इस नीति का एलान किया और 17 नवंबर 2021 को इसे लागू कर दिया गया. सिसोदिया फिलहाल इसी मामले मे जेल में हैं.
इस नई शराब नीति से शराब बिजनेस से सरकार की पकड़ खत्म हो गई. और पूरा कारोबार निजी हाथों में चला गया. दिल्ली सरकार का कहना था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार का रेवेन्यू (कमाई) बढ़ेगा. लेकिन इस नई व्यवस्था पर बहस शुरू हो गई. इसके कारण 28 जुलाई 2022 को इसे खत्म कर दिया गया.
ED ने CM केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा. मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे. एक के बाद एक करके ED ने 9 समन भेजे. लेकिन केजरीवाल ED के समक्ष पेश नहीं हुए. 21 मार्च 2024 को उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की. उन्होंने कहा कि वो ED के सामने पेश होंगे तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए. हालांकि, कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी. इसके बाद ED उनके घर पहुंची. उन्हें 10वां समन थमाया. पूछताछ की और गिरफ्तार किर लिया.
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