बजट 2024 में टैक्स से जुड़ी मुख्य बातें/ क्या बदलाव हुये टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स रिजीम मे
Tax Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण(Nirmala Sitharaman) ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश किया है। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी विकास तक के लिए नई स्कीम की घोषणा की है। इसके अलावा इनकम टैक्स नियमों में भी संशोधन किया गया है।
बजट भाषण के दौरान FM Nirmala Sitharaman ने टैक्स स्लैब, इनकम टैक्स रेट और न्यू टैक्स रिजीम जैसे शब्दों का कई बार इस्तेमाल किया। आइए, आसान भाषा में इनके बारे में जान लेते हैं।
इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab)
टैक्स स्लैब में बदलाव:
- पुरानी कर व्यवस्था में 6 आय स्लैब हैं, जिनमें 5% से 30% तक की कर दरें हैं।
- नई कर व्यवस्था में 5 आय स्लैब हैं, जिनमें 5% से 30% तक की कर दरें हैं।
न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime)
भारत में फिलहाल दो तरह से इनकम टैक्स बसूला जाता है। इसमें ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम शामिल है। इस बार के बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं, न्यू टैक्स रिजीम अपडेट हुआ है। नए टैक्स रिजीम में इस तरह से आयकर वसूला जाएगा-
- 3 लाख रुपये तक की आय पर 0%
- 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये तक की आय पर 5%
- 7 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 10%
- 10 लाख रुपये से 12 लाख रुपये तक की आय पर 15%
- 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये तक की आय पर 20%
- 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30%
किन लोगों को टैक्स नहीं देना होगा?
नई कर व्यवस्था चुनने वाले व्यक्तियों के लिए टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपये रखी गई है। अगर आपकी सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है, तो आपको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। वहीं, 3 लाख से ज्यादा वार्षिक आय वाला लोगों पर टैक्स स्लैब के हिसाब से कर वसूला जाएगा।
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